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    विवाह अनुदान

    विवाह अनुदान
    • दिनांक : 01/04/2016 -

    यह योजना पूर्व सैनिकों (ईएसएम) की बेटियों (दो बेटियों तक) की शादी और पेंशनर/गैर-पेंशनर ईएसएम की विधवा की पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो हवलदार/नौसेना/वायु सेना में समकक्ष रैंक तक है। यह योजना 1981 में प्रति बेटी की शादी के लिए 3000/- रुपये की राशि के साथ शुरू की गई थी। इसे मई 2007 में प्रति बेटी 16,000/- रुपये और बाद में 01 अप्रैल 2016 को 50,000/- रुपये तक संशोधित किया गया, जो अधिकतम दो बेटियों/ईएसएम विधवा के पुनर्विवाह पर लागू होता है; यह एक बार की अनुदान के रूप में।

    उद्देश्य:- इस सहायता का उद्देश्य ईएसएम या विधवाओं को हवलदार रैंक तक अपनी बेटियों की शादी/ईएसएम की विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

    लाभार्थी:

    पूर्व सैनिक की बेटी के विवाह और पेंशनर/गैर-पेंशनर पूर्व सैनिक की विधवा की पुनर्विवाह, हवलदार/नौसेना/वायु सेना में समकक्ष रैंक तक।

    लाभ:

    ₹ 50,000/- प्रति बेटी (अधिकतम दो बेटियों के लिए)

    आवेदन कैसे करें

    आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाना है। केएसबी वेब पोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि प्रणाली पर अपलोड की जानी चाहिए (छवि का आकार MB के संदर्भ में ऑनलाइन उल्लेखित किया गया है):

    (क) पीपीओ (यदि लागू हो)।
    (ख) ईएसएम की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के अनुक्रम में अपलोड करना अनिवार्य है)। डिस्चार्ज बुक में किसी भी कटाई/पुनर्लेखन को डीएसडब्ल्यूओ द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अपलोड किए गए पृष्ठों की स्थिति पठनीय होनी चाहिए। जेड.एस.डब्लू.ओ. के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहरें प्रविष्टि को अमान्य कर देंगी।
    (ग) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यदि लागू हो)।
    (घ) बेटी की आयु का प्रमाण।
    (च) विवाह का प्रमाण – विवाह रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र।
    (छ) आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार/सेवाओं से कोई धन/सहायता/अनुदान नहीं लिया है।
    (ज) बैंक खाता संख्या का विवरण, अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द चेक जिसमें खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम सही ढंग से मुद्रित हो।
    (च) आधार कार्ड की प्रति।