विकलांग बाल अनुदान

पूर्व सैनिक (ईएसएम), समाज के सभी सदस्यों की तरह, दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। यदि उनके बच्चे का जन्म विकलांगता के साथ होता है या बाद में दुर्घटना/प्राकृतिक कारणों/बीमारी के कारण विकलांग हो जाता है, तो उनके लिए इस दुख का सामना करना समाज के अन्य लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत कठिन होता है। ऐसे परिदृश्य में, संगठन की जिम्मेदारी है कि वह ईएसएम की सहायता करे ताकि वह अपने विकलांग बच्चे की देखभाल कर सके और उन्हें जीवन में पुनर्वास के लिए कुछ मदद प्रदान करे। 100% विकलांग बच्चे वाले ईएसएम को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना 2007 में प्रति माह 500/- रुपये की राशि के साथ शुरू की गई थी। इस दर को अक्टूबर 2011 में प्रति माह 1,000/- रुपये की राशि के साथ संशोधित किया गया। योजना को 01 अप्रैल 2022 से जेसीओ और ओआर के 100% विकलांग बच्चों के लिए प्रति माह 1,000/- रुपये से बढ़ाकर 3,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया।
उद्देश्य:- इस सहायता का उद्देश्य ESM के 100% विकलांग बच्चों को थोड़ी राहत प्रदान करना है।
लाभार्थी:
जेसीओ/नौसेना/वायु सेना के समकक्ष और उससे नीचे के रैंक के 100% विकलांग ईएसएम/ विधवा के वैध संतानों के लिए।
लाभ:
₹ 3,000 प्रति माह
आवेदन कैसे करें
आवेदन को पात्र ESM / विधवा द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समाप्त वर्ष के लिए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।