गरीबी अनुदान

1981 में, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर गैर-पेंशनभोगी ईएसएम / उनके विधवाओं के लिए दो वर्षों की अवधि के लिए प्रति माह 100/- रुपये की वित्तीय सहायता शुरू की गई थी। इस राशि को बाद में 2007 में एएफएफडी फंड के प्रबंधन समिति द्वारा प्रति माह 500/- रुपये के लिए दो वर्षों के लिए संशोधित किया गया, साथ ही 70/75 वर्ष की आयु में 30,000/- रुपये की एक बार की अतिरिक्त अनुदान भी दी गई। योजना को सरल बनाया गया और अक्टूबर 2011 में प्रति लाभार्थी जीवन भर के लिए प्रति माह 1,000/- रुपये की अनुदान में संशोधित किया गया और 01 अप्रैल 2017 से, राशि को प्रति लाभार्थी जीवन भर के लिए प्रति माह 4,000/- रुपये कर दिया गया।
लाभार्थी:
गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक/उनकी विधवाएँ 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
लाभ:
₹ 4000 प्रति माह
आवेदन कैसे करें
ताज़ा आवेदन
योग्य पूर्व सैनिक / विधवा 01 अप्रैल से 01 मार्च (हर साल) के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक – https://164.100.158.73/registration.htm समर्थन दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जानी चाहिए। एक बार जब ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया जाता है, तो व्यक्ति को एक सिस्टम जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे उसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट करना चाहिए। इसके बाद, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जांच ZSWO द्वारा की जाएगी। सत्यापन के दौरान, ZSWO यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक द्वारा अपलोड किया गया दरिद्रता प्रमाणपत्र किसी अन्य स्रोत से आय/पेंशन नहीं रखता है। उसे राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन प्रदान की गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। एक बार जब यह सत्यापन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो जमा किया गया ऑनलाइन आवेदन ZWSO द्वारा अनुशंसित किया जाता है।
केएसबी सचिवालय में प्रक्रिया
एक बार जब आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड तक पहुँचता है, तो संबंधित अनुभाग इसे सत्यापित करता है और JD (कल्याण) की स्वीकृति के लिए प्रिंट की गई सूची अपलोड करता है। ऐसी स्वीकृति के आवेदन फिर एक समूह में सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं, जो कि हर तिमाही में होना चाहिए।