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    गम्भीर रोग अनुदान

    गम्भीर रोग अनुदान
    • दिनांक : 01/03/2015 -
    • सेक्टर: स्वास्थ

    भारतीय सशस्त्र बलों के सभी पेंशनभोगियों को 01 अप्रैल 2008 से ईसीएचएस के तहत चिकित्सा कवर प्रदान किया गया है। लेकिन, गैर-पेंशनभोगी जिन्हें संगठनात्मक बाधाओं के कारण प्रारंभिक चरण में सेवा से बाहर कर दिया गया था या स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त कर दिया गया था, उनके पास ऐसा चिकित्सा कवर नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के साथ, गैर-पेंशनभोगी ईएसएम के लिए बुढ़ापे में कैंसर, गुर्दे की विफलता और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्चों को पूरा करना बेहद मुश्किल है।

    उद्देश्य

    इस सहायता-निशुल्क का उद्देश्य सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम और विधवाओं को कैंसर, गुर्दे की विफलता, घुटने के प्रतिस्थापन और हृदय शल्य चिकित्सा जैसी अनुमोदित/सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों के इलाज से संबंधित चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता। बीमारियों की दो श्रेणियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सबसे पहले, पैरा 6 में उल्लिखित अनुमोदित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए, जो गैर-पेंशनभोगी ईएसएम सभी रैंकों और विधवाओं पर लागू है, एक बार में 1,25,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है। दूसरे, कैंसर/डायलिसिस के उपचार के लिए, जो गैर-पेंशनभोगी ईएसएम और विधवाओं पर भी लागू है, 75,000/- रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वित्तीय सहायता स्वीकार्य है। दोनों श्रेणियों की बीमारियों के लिए देय उपचार की कुल लागत का प्रतिशत इस प्रकार गणना की जाएगी: –

    1. गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों/विधवाओं के लिए। चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवा आदि पर किए गए कुल व्यय का 75%, आहार श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।
    2. गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों/विधवाओं के लिए। चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवा आदि पर किए गए कुल व्यय का 90%, आहार श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।

    लाभार्थी:

    गैर-पेंशनभोगी ईएसएम (सभी रैंक)/विधवाओं के लिए

    लाभ:

    (क) गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों/विधवाओं के लिए चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाइयों आदि पर प्रति वर्ष किए गए कुल व्यय का 75%, आहार श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन। (ख) गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों/विधवाओं के लिए चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाइयों आदि पर प्रति वर्ष किए गए कुल व्यय का 90%, आहार श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।

    आवेदन कैसे करें

    आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाना है। नमूना फॉर्म KSB वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड की जानी चाहिए (छवि का आकार MB में ऑनलाइन उल्लेख किया गया है) :-

    (क) ईएसएम का सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी तरह की कटिंग/ओवरराइटिंग को डीएसडब्ल्यूओ द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। डीएसडब्ल्यूओ को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।
    (ख) ईएसएम/विधवा आई कार्ड की फोटोकॉपी।
    (ग) ईएसएम/विधवा आई कार्ड की फोटोकॉपी।
    (घ) ईएसएम द्वारा अपलोड करने के बाद उपस्थित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा बिल जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा रखे जाएंगे। केएसबी द्वारा ईएसएम को भुगतान जारी करने के बाद इन बिलों को जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा “केएसबी द्वारा आवेदन संख्या ‌‌—————- के माध्यम से भुगतान किया गया” टिप्पणी के साथ पार किया जाएगा।
    (च) अस्पताल प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज रिपोर्ट।
    (छ) आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने राज्य/केन्द्र सरकार/वर्तमान नियोक्ता से प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में कोई धन/अनुदान नहीं लिया है।
    (ज) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक जिस पर खाताधारक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम छपा हो।
    (झ) आधार कार्ड की प्रति।